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गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका

गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका

गोवा के चर्चित बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब में आग लगने की घटना के मामले में रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज की.

गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने बहस शुरू की

गोवा पुलिस के वकील ने कहा कि आरोपी भाइयों ने कहा कि उन्हें ऑपरेशंस के बारे में ज्यादा नहीं पता और वे काम की वजह से यात्रा कर रहे थे और यह यात्रा घटना होने से पहले की है. हालांकि गोवा पुलिस ने कोर्ट को लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाते हुए बताया कि इनके पास इसे चलाने का लाइसेंस नहीं है.

गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि उनका बिजनेस से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन FSSAI लाइसेंस के लिए सौरभ लूथरा ने अप्लाई किया था. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस के लिए भी सौरभ लूथरा ने अप्लाई किया था. GST लाइसेंस में पार्टनर्स की डिटेल्स में फिर से गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता के नाम हैं. पंचायत लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है, उसे रिन्यू नहीं किया गया है.

गोवा पुलिस के वकील ने क्या कहा?

लूथरा ब्रदर्स ने आग लगने की घटना के तुरंत बाद फ्लाइट बुक की थी. रात 1:15 बजे फ्लाइट बुक की गईऐसा जांच से बचने के लिए किया गयाथाईलैंड में उनका कोई बिजनेस का मसला नहीं था. जब पुलिस घर गई तो मां और पत्नी ने कहा कि हमें नहीं पता कि वह कहां हैं. इनके बर्ताव से साबित हुआ कि वे जांच और गिरफ्तारी से बचना चाहते थे और उसके बाद NBW जारी किए गए. एक LOC जारी किया गया और 9 दिसंबर को एक ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था.

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